Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) की टीम अवैध कॉलोनियों और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बार हापुड़ विकास क्षेत्र के चार अलग-अलग स्थानों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को प्राधिकरण की टीम ने पूरी तरह ध्वस्त (बुलडोजर कार्रवाई) कर दिया।
स्वीकृत नहीं कराया गया था मानचित्र (Hapur News)
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, इन चारों ही कॉलोनियों के विकासकर्ताओं ने नियमानुसार कोई भी मानचित्र या लेआउट स्वीकृत नहीं कराया था, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई गई है।
इन चार ठिकानों पर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर: (Hapur News)
- ग्राम गोयना (मोर्चरी हाउस के पास): यहां कुलदीप और धर्मेंद्र द्वारा लगभग 2500 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।
- ब्रहमा देवी स्कूल के पीछे: राकेश त्यागी और गजेंद्र त्यागी द्वारा विकसित की जा रही करीब 8000 वर्ग मीटर की अवैध प्लाटिंग पर प्राधिकरण का डंडा चला।
- ग्राम गोयना, अब्दुल्लापुर बंसत: पदम सिंह और रूप सिंह द्वारा लगभग 16000 वर्ग मीटर के विशाल भूभाग पर बिना किसी अनुमति के की जा रही अवैध प्लाटिंग को जमींदोज कर दिया गया।
- मोदीनगर रोड (ग्राम गोयना से पहले): अशोक अग्रवाल द्वारा करीब 10000 वर्ग मीटर क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया।
क्या कहते हैं प्राधिकरण के सचिव (Hapur News)
प्राधिकरण के प्रभारी सचिव अमित कादियान ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध निर्माण या बिना अनुमति के किए जा रहे विकास कार्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण का यह ध्वस्तीकरण अभियान आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगा।
अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान (Hapur News)
इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से एक महत्वपूर्ण अपील भी की है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक यदि जमीन खरीदता है या निर्माण कार्य कराता है, तो वह सबसे पहले प्राधिकरण से नियमों के तहत मानचित्र अवश्य स्वीकृत कराए। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ जब भी कानूनी या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार के आर्थिक या भौतिक नुकसान के लिए भूस्वामी या विकासकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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