Khabarwala 24 News Hapur: Hapur Newsउत्तर प्रदेश के हापुड़ में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने आरोपी अजय गौतम को छह माह के कारावास और 1.16 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
क्या है पूरा मामला (Hapur News)
वादी पक्ष के अधिवक्ता शिव मंगल लाल के अनुसार, यह मामला जवाहर गंज गढ़ रोड निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा दर्ज कराया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि वह स्वर्ग आश्रम रोड स्थित पंडित कांतिप्रसाद की धर्मार्थ ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। उनके और गांव वझीलपुर निवासी अजय गौतम के बीच पहले से अच्छे संबंध थे।
चैक हुआ बाउंस (Hapur News)
आरोपी अजय गौतम ने 3 मई 2019 को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे और कुछ महीनों में रकम लौटाने का वादा किया था। बाद में 16 मई 2020 को आरोपी ने भुगतान के लिए एक चेक दिया। जब वादी ने उस चेक को अपने बैंक खाते में जमा किया, तो वह बाउंस हो गया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur News)
उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय द्वितीय न्यायाधीश आभा ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत द्वारा कुल 1.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 20 हजार रुपये पहले ही अंतरिम जुर्माने के रूप में वादी को दिए जा चुके हैं। शेष राशि अब आरोपी को अदा करनी होगी।
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