Hapur News नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, पाक्सो कोर्ट का बड़ा फैसलाv

Khabarwala 24 News Hapur:Hapur News उत्तर प्रदेश के Hapur में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को पोस्टको एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर […]

-Advertisement-
Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Khabarwala 24 News Hapur:Hapur News उत्तर प्रदेश के Hapur में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को पोस्टको एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को बाल अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।

क्या है पूरा मामला (Hapur News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि यह मामला हापुड़ के कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र का है। चार जुलाई 2019 को पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि तीन जुलाई 2019 को उनकी 15 वर्षीय बेटी घर के बाहर नाली की सफाई कर रही थी।

इसी दौरान मोहल्ला शिवदयालपुरा का रहने वाला अंसार वहां पहुंचा और नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब बेटी घर में नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार को अपहरण की आशंका हुई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला (Hapur News)

परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अंसार को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।

अदालत ने सुनाई सजा (Hapur News)

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी अंसार को नाबालिग का अपहरण करने और दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi  से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।

Hapur news नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, पाक्सो कोर्ट का बड़ा फैसलाv Hapur news नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, पाक्सो कोर्ट का बड़ा फैसलाv Hapur news नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, पाक्सो कोर्ट का बड़ा फैसलाv Hapur news नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, पाक्सो कोर्ट का बड़ा फैसलाv Hapur news नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, पाक्सो कोर्ट का बड़ा फैसलाv

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Breaking News