Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, उमाकांत जिन्दल ने एक व्यक्ति को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष […]

spot_img
spot_img
-Advertisement-
Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, उमाकांत जिन्दल ने एक व्यक्ति को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को उसके गांव के लड़के विकास उर्फ गोलू , सज्जो व जोगेन्द्र बहला फुसलाकर नाजायज इरादे से रात्रि लगभग 9 बजे कही ले गए है। काफी खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिले। इस साजिश की मुख्य सूत्रधार सज्जो है। पीड़ित ने आशंका व्यक्त कि आरोपी उसकी पुत्री के साथ कोई नाजायज काम कर उसे जान से मार सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

अभियुक्त को सुनवाई बीस साल की सजा (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, उमाकांत जिन्दल ने अभियुक्त विकास उर्फ गोलू को भा.दं.सं. की धारा 383 के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 (पांच हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।भा.दं.सं. की धारा 366-ए के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 (दस हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।

पांच पांच वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इसके अलावा अभियुक्तगण जोगेन्द्र व सज्जो प्रत्येक को धारा 363/120बी भा.दं.सं.के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । धारा 366ए/120बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।

Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास Hapur दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास, महिला समेत दो लोगों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास

spot_img
Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

Related News

Breaking News