Court News हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News  पीट -पीटकर युवक की हत्या के मामले में शामिल दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी गया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव भोवापुर के अशोक कुमार ने छह सितंबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया कि गांव के सोनू व मोनू की कृषि भूमि की जुताई पीड़ित के भाई राजवीर व विनोद ने की थी। वह छह सितंबर 2016 को अपने भाई विनोद व राजवीर के साथ सोनू व मोनू के घर कृषि भूमि जुताई के 41 सौ रुपये लेने के लिए गया था।

रुपये मांगने पर सोनू व मोनू ने उनके साथ गाली गलौच शुरू कर दी। जिसका विरोध करने पर सोनू व मोनू ने पीड़ित उसके भाई राजवीर व विनोद कुमार पर लाठी डंडों व राड से हमला कर दिया था। हमले के दौरान तीनों ने विनोद को अधमरा कर दिया था। जबकि अशोक व राजवीर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

उपचार के दौरान हुई मौत (Court News)

विवाद होता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को बचाया था। इसके बाद आरोपी हत्या की धमकी देकर मौके से फरार हो गए थे। लोगों ने घायल अशोक, विनोद व राजवीर को उपचार के लिए हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां चिकित्सकों ने विनोद की हालत गंभीर देखते हुए गाजियाबाद के एक अस्पताल के लिए रैफर कर दिया था। जहां पर उपचार के दौरान विनोद ने दम तोड़ दिया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

पुलिस ने आरोपी सोनू व मोनू के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मिुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद विवचक ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मुकदमें की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। घटना से जुड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जिसके बाद जिला न्यायाधीश मलखान सिंह ने बृहस्पतिवार को हत्या का दोष सिद्ध करते हुए दोनों अभियुक्तो को पुलिस कस्टड़ी में लेने के आदेश दिया था। शनिवार को न्यायाधीष ने मामले में दोनों को सजा सुनाई।

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