Court News: हापुड़ पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के अभियुक्तों को सुनाई अंतिम सांस तक की सजा

Khabarwala 24 News Hapur Court News: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur) के सिंभावली थाना क्षेत्र में 2022 में हुई दुष्कर्म की घटना में चार अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। दोषियों राहुल, गौरव, मनवीर उर्फ मोनू, और अजयवीर उर्फ अज्जू […]

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Khabarwala 24 News Hapur Court News: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur) के सिंभावली थाना क्षेत्र में 2022 में हुई दुष्कर्म की घटना में चार अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। दोषियों राहुल, गौरव, मनवीर उर्फ मोनू, और अजयवीर उर्फ अज्जू पर 60,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, 2022 में सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता, जो एक गरीब व्यक्ति है, ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 4-5 माह की गर्भवती थी और उसकी हालत गंभीर थी। पीड़िता ने पूछताछ में खुलासा किया कि गांव के ही राहुल ने उसे डरा-धमकाकर कई महीनों तक जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि यदि उसने विरोध किया या किसी को बताया, तो वह फोटो वायरल कर देगा।

जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि राहुल के अलावा गौरव, मनवीर उर्फ मोनू, और अजयवीर उर्फ अज्जू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर सभी चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

कोर्ट का फैसला (Court News)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। सजा का विवरण निम्नलिखित है:

भा.दं.सं. धारा 506 (आपराधिक धमकी): प्रत्येक अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास।

पॉक्सो एक्ट धारा 5-जे(1)/6: प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 10,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास।

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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