Court News कोर्ट ने छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई चार वर्ष की सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के जंगल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि एक व्यक्ति ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि पंद्रह मार्च 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री शौच करने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी गांव अब्दुल्लापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी रामपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री को गंदी नियत से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत
करने लगा। जिस पर उसकी पुत्री ने शोर मचा दिया। जिसको सुनकर कुछ लोग मौके पर आ गए। जिनके देखकर आरोपी रामपाल मौके से फरार हो गया।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट में चल रही थी। जहां मंगलवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने रामपाल को मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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