Court News गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष नौ माह की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बाबूगढ़ थाना पुलिस ने आनंद पुत्र शाहमल निवासी सुनारों वाली गली ब्रहमपुरी जिला मेरठ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त आनंद एक सश्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है।

गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज कराया है।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी आनंद को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए चार वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ दी दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Court news गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष नौ माह की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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