MP HC Conditional Bail देश विरोधी नारे लगाने वाले को MP हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत, ‘भारत माता की जय’ के साथ 21 बार देनी होगी तिरंगे को सलामी

Khabarwala 24 News New Delhi : MP HC Conditional Bail मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को दो बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज […]

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Khabarwala 24 News New Delhi : MP HC Conditional Bail मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को दो बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना होगा। जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश में कहा कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।

50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत (MP HC Conditional Bail)

अदालत ने आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने का आदेश दिया। आरोपी ​​फैजान को 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई।

धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी (MP HC Conditional Bail)

आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को इसी साल 17 मई के दिन भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी।

पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया था (MP HC Conditional Bail)

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया था, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के बराबर था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था, इसलिए उसे जमानत न मिले।

आवेदक को झूठा फंसाया : वकील (MP HC Conditional Bail)

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है। हालांकि, आवेदक के वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि एक वीडियो में आवेदक पाकिस्तान की तारीफ करते हुए और भारत की निंदा करते हुए नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है।

शर्तों के साथ आरोपी को जमानत (MP HC Conditional Bail)

राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए शर्तों के साथ आरोपी को जमानत दे दी।

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Sandeep Kumar
Sandeep Kumarhttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sandeep Kumar है। मैं एक अनुभवी कंटेंट राइटर हूं और पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अभी मैं Khabarwala24 News में कई अलग-अलग कैटेगरी जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन और ऑटोमोबाइल्स पर कंटेंट लिख रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने शब्दों के ज़रिए लोगों को सही, सटीक और दिलचस्प जानकारी दे सकूं।

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