रांची, 15 सितंबर (khabarwala24)। झारखंड में पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट) नियमावली को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए।
यह बैठक तब हुई है जब झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 9 सितंबर को राज्य में पेसा नियमावली लागू न करने पर राज्य सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के नियम इस तरह लागू किए जाएं कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की परंपरा मजबूत हो। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना और जनजातीय समुदायों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नियमावली को लागू करने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, एमआर मीणा, नीरज कुमार श्रीवास्तव सहित कई विभागों के सचिव, पंचायती राज निदेशक, खान विभाग के निदेशक, महाधिवक्ता राजीव रंजन और वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा कानून न लागू किए जाने पर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को कमजोर कर रही है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों और भूमि पर अधिकार स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए, लेकिन नियमावली बनाने में लगातार टालमटोल किया जा रहा है।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक पेसा की नियमावली लागू नहीं होती, राज्य में लघु खनिज और बालू घाटों का पट्टा आवंटित नहीं किया जाएगा।
Source : IANS
डिस्क्लेमर: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में Khabarwala24.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर Khabarwala24.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।


