Railway News ट्रेन कोच के चार्जिंग प्वाइंट से मोबाइल-लैपटॉप के अलावा कुछ भी चलाना है जुर्म है, जानिए कितनी हो सकती है सजा?

Khabarwala 24 News New Delhi: Railway News ट्रेन में सफर करते समय हम अक्सर कई चीजों की जरूरत पड़ जाती है। कई लोग ठंड से बचने केे लिए हिटर का उपयोग कर लेते हैं तो कई बार पानी गर्म करनेे केे लिए। वहींं कुछ लोग हेेयर ड्रायर जैसी चीजें भी ट्रेन में ही उपयोग करने […]

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Khabarwala 24 News New Delhi: Railway News ट्रेन में सफर करते समय हम अक्सर कई चीजों की जरूरत पड़ जाती है। कई लोग ठंड से बचने केे लिए हिटर का उपयोग कर लेते हैं तो कई बार पानी गर्म करनेे केे लिए। वहींं कुछ लोग हेेयर ड्रायर जैसी चीजें भी ट्रेन में ही उपयोग करने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता हैै और यदि आप इसके आरोपी सिद्ध हो जाते हैं तो आपको कितने साल जेल में काटने पड़ सकते हैं।

मोबाइल-लैपटॉप के अलावा कोई भी चीज क्यों नहीं की जा सकती चार्ज? (Railway News )

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जब ट्रैन में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करनेे की सुविधा है तो उसमें कोई और चीज चार्ज क्यों नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि ट्रेन में 110 वोल्ट डी.सी. का प्रयोग किया जाता है। जिससे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप चार्ज किया जा सकता है।

यात्रियों की जा सकती हैै जान ! (Railway News )

कई बार वोल्ट कम ज्यादा होने की स्थिति को देखते हुए ट्रेन में लैपटॉप भी चार्ज न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लैपटॉप कम वोल्ट होनेे पर खराब हो सकता है। यदि ज्यादा वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनिक सामान ट्रेन में चार्ज किया जाता है तो शार्ट सर्किट होने और आग लगनेे की भी उम्मीद रहती है। जिससे कई यात्रियों की जान को जोखिम हो सकता है।

इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में मोबाइल और लैपटॉप के अलावा किसी भी चीज को चार्ज करना मना होता है। बल्कि पिछले साल यानी 2023 में रेलवे में रात के समय ट्रेन में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

क्या हो सकती है सजा? (Railway News)

147 रेलवे एक्ट है, जिसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में या अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने के मामले में जुर्म दर्ज किया जाता है। इसी धारा केे तहत अपराधी ट्रेन में किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता हैै जो प्रतिबंधित है तो उसपर एक हजार रुपए जुर्माने से लेकर 6 माह या उससे ज्यादा की कैद या फिर दोनों सजा हो सकती है।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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