Hapur News अदालत ने चार सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास

Hapur News Khabarwala 24 News Hapur: जनपद के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से वार कर व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो तृतीय न्यायालय ने चार सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने दोषियों पर 12-12 […]

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Hapur News Khabarwala 24 News Hapur: जनपद के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से वार कर व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो तृतीय न्यायालय ने चार सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा व वादी के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि 26 अगस्त 2018 को ब्रजघाट के पलवाड़ा मार्ग पर रहने वाले अनुज कुमार ने थाना गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि भागापुर रोड स्थित सरकारी अस्पताल के निकट उसका एक प्लॉट है। प्लॉट में जामुन का पेड़ लगा हुआ है। 26 अगस्त 2018 को ब्रजघाट के भोगापुर के सगे भाई श्योराज, सतीश, बबली, नंदकिशोर व अन्य तीन-चार लोग पेड़ को काट रहे थे। इस मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ित के पिता किशनपाल मौके पर पहुंचे और आरोपियों का विरोध किया।

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लगातार किए कुल्हाड़ी से कई वार

बताया गया कि इससे गुस्साए आरोपियों ने पिता के मुंह, गर्दन, सहित शरीर पर कई जगह कुल्हाड़ी और दांव से लगातार वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात के दौरान पीड़ित के चाचा प्रवेश कुमार व भंवर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

न्यायालय में दाखिल किया आरोप पत्र

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर इस मामले में चार नामजद व चार अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद विवेचक ने श्योराज, सतीश, बबली व नंदकिशोर के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो तृतीय न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची। दोनों पक्षों के गवाह व दलीलों के आधार पर न्यायाधीश कमलेश कुमार ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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