Court News हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा

Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दो युवकों पर कातिलाना हमला करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। क्या है पूरा मामला […]

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
-Advertisement-
Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दो युवकों पर कातिलाना हमला करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि मनोज गोयल ने कोतवाली पिलखुवा में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि एनएच-24 पर उसका कैलाशवती नाम से धर्मकांटा है। जिस पर मोहल्ला नालीपाड़ा थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद निवासी शाह आलम पुत्र अयाज अहमद कार्य करता है। आठ दिंसबर 2017 को उसके भाई की स्कूटी नंबर यूपी 14बीजे 8921 धर्मकांटा के बारह खड़ी थी।

तभी दो युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और स्कूटी को चोरी करने का प्रयास करने लगे। जिनको देखकर शाह आलम ने शोर मचा दिया। जिसको सुनकर उनका पुत्र नितिन गोयल भी मौके पर पहुंच गया और दोनों ने मिलकर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। जिस पर आरोपी ने मोटरसाइकिल पर बैठकर भागते हुए तमंचे से फायरिंग कर दी। जिससे नितिन गोयल के पैर और शाह आलम के छाती व हाथ में छर्रे लगे और दोनों घायल हो गए। वह भी मौके पर पहुंच गए और घायलों उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Court News)

पुलिस ने जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू की। जिसमें पुलिस ने मामले के आरोपी बिट्टू पुत्र सूरज निवासी अगवानपुर थाना परीक्षितगण जिला मेरठ को रिलायंस रोड से गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस भी बरामद किए।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पत्र प्रस्तुत किए। मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा द्वारा प्रबल पैरवी की गई। जिसमें उनके द्वारा कोर्ट के समक्ष कई गवाह व मजबूत साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय डा. रीमा बंसल ने आरोपी बिट्टू को हत्या के प्रयास करने का दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा

Add
Add

Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा Court news हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा

spot_img
Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

Related News

Breaking News