Hapur में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur)के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त अबुजर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीड़िता को पुनर्वास के लिए […]

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Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur)के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त अबुजर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीड़िता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 11 मार्च 2022 को हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, पीड़ित अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था, और घर पर उसकी नाबालिग बेटी और बेटा थे। रात करीब 10:30 बजे अभियुक्त अबुजर सामान लेने के बहाने उनके घर आया। उस समय पीड़ित का बेटा दुकान बंद कर छत पर सोने गया था, और नाबालिग बेटी घर का काम कर रही थी। दुकान का दरवाजा खटखटाने पर जब किशोरी ने चटकनी खोली, तो अबुजर अंदर घुस गया और छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।

स्कूल जाते समय भी करता था छेड़छाड़ (Hapur)

किशोरी के विरोध करने पर दुकान का सामान गिरने से शोर हुआ, जिसे सुनकर उसका भाई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। अबुजर जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकी देकर अपनी टी-शर्ट छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित ने बताया कि अबुजर पहले भी उनकी बेटी का पीछा कर छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणियां करता था, जिसके बारे में उसे सूचित किया गया था, लेकिन उसने अपनी हरकतें नहीं रोकीं।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अबुजर को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने अबुजर को भा.दं.सं. की धारा 452 (घर में घुसना) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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