UP News शराब के दामों में होगा मामूली इजाफा, कैबिनेट ने 60 हजार करोड़ कमाने का लक्ष्य किया निर्धारित

Khabarwala 24 News Lucknow: UP News नई आबकारी नीति में देशी शराब के दाम में 5 रुपये का इजाफा किया गया है। देसी शराब की 200 एमएल की बोतल में अप्रैल माह से 5 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। हालांकि आबकारी विभाग ने देसी शराब बनाने वाली डिस्टलरी, थोक कारोबारी और फुटकर कारोबारियों का मार्जिन भी […]

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP News नई आबकारी नीति में देशी शराब के दाम में 5 रुपये का इजाफा किया गया है। देसी शराब की 200 एमएल की बोतल में अप्रैल माह से 5 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। हालांकि आबकारी विभाग ने देसी शराब बनाने वाली डिस्टलरी, थोक कारोबारी और फुटकर कारोबारियों का मार्जिन भी बढ़ाया है। फुटकर दुकानों का कोटा 10 फीसद बढ़ाया गया है। इन कदमों से देसी शराब बनाने से जुड़े उद्योग एवं कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही विभाग को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने नई आबकारी नीति में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

हर जिले में खुलेगी कंपोजिट दुकान (UP News)

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि नई नीति में कंपोजिट दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन की बिक्री एक साथ हो सकेगी। यदि कोई कंपोजिट शॉप का लाइसेंसधारक मॉडल शॉप की अर्हताएं पूरी करता है और अपनी कंपोजिट शॉप को मॉडल शॉप में परिवर्तित करने का अनुरोध करता है तो उससे मदिरा पान शुल्क लेकर परिर्वतन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई नीति में शराब का आयात-निर्यात बढ़ाने को तमाम रियायतें भी प्रदान की गई हैं।

इसके तहत निर्यात पास फीस और फ्रेंचाइजी शुल्क को कम किया गया है। विदेशी मदिरा के कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटकों को डिस्टलरीज और ब्रेवरीज का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके दृष्टिगत मदिरा के परिवहन पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त कर ऑनलाइन व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

एक लाख का लगेगा जुर्माना (UP News)

उन्होंने बताया कि यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टाक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है, तब इवेंट बार लाइसेंसधारक एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक अथवा स्वामी पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में बीयर, वाइन एवं एलएबी को छोड़कर अन्य प्रकार की मदिरा की बार लाइसेंस से सीलबंद बोतल/कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।

फलों से तैयार वाइन की दुकान भी होगी (UP News)

यूपी के आबकारी आयुक्त डाॅ. आदर्श सिंह ने कहा कि राज्य में अब तीन प्रकार की शराब की दुकानें होंगी। माॅडल शाॅप, देशी शराब की दुकान और कंपोजिट शाॅप। यूपी के हर जिले में फलों से तैयार वाइन की भी एक दुकान होगी। मंडल मुख्यालय में इसकी लाइसेंस फीस के तौर पर ५० हजार रुपये और अन्य जिलों में ३० हजार रुपये देने होंगे। इससे फल उत्पादकों की खपत भी बढ़ेगी।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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