Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट ने पुलिस को जान से मारने की नियत से अवैध हथियार से फायरिंग करने के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या का प्रयास व अवैध हथियार रखने का दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला (Court News)
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने हाफिजपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें कहा गया कि पुलिस पंद्रह सिंतबर 2010 को हापुड़ – बुलंदशहर रोड पर ब्रजनाथपुर शुगर मील पुल पर चैकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि 14 सितंबर 2010 को बदमाशों द्वारा एक कार को टक्कर मार कर लूट गया था। वहीं बदमाश कार में सवार होकर बुलंदशहर की तरफ से आ रहे है। तभी पुलिस को बुलंदशहर की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी। जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। जिसके चलते बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर कई फायर किए।
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा (Court News)
पुलिस नेआवश्यक बल का प्रयोग कर दो बदमाशों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम नवनीत नेहरा तथा जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र जयवीर सिंह निवासी कस्बा व थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद बताया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी नवनीत नेहरा की मृत्यु हो गई। आरोपी जितेंद्र के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में चल रही थी।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश डा. रीमा बंसल ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश डा. रीमा बंसल ने अरोपी जितेंद्र को हत्या का प्रयास व अवैध हथियार रखने को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
