Hapur News 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में नज़ीर बना फैसला, कोर्ट ने मात्र 15 कार्य दिवस में आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में अदालत ने त्वरित न्याय की एक अनूठी मिसाल पेश की है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत ने घटना के मात्र दो महीने के भीतर और महज […]

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में अदालत ने त्वरित न्याय की एक अनूठी मिसाल पेश की है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत ने घटना के मात्र दो महीने के भीतर और महज 15 कार्य दिवसों की त्वरित सुनवाई में मुख्य अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

12 जुलाई को घटी थी सनसनीखेज वारदात (Hapur News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह दिल दहला देने वाली घटना 12 जुलाई 2026 की शाम को पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव में घटी थी। पीड़ित पिता ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी 6 वर्षीय मासूम बेटी गांव के बम्बे के पास स्थित रोड़ी-डस्ट स्टोर के समीप खेल रही थी। उसी दौरान गांव का ही आरोपी अभिषेक उर्फ पुन्नू अपने एक साथी निक्की के साथ मोटरसाइकिल पर आया और मासूम को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

खेतों में ले जाकर की थी हैवानियत (Hapur News)

आरोपी अभिषेक बच्ची को सुनसान खेतों में ले गया, जहाँ उसने मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान दूसरा आरोपी निक्की भी उसके साथ मौजूद रहकर निगरानी कर रहा था। वारदात के बाद जब दोनों आरोपी बच्ची को बाइक पर बैठाकर वापस छोड़ रहे थे, तभी पीड़ित पिता की नज़र उन पर पड़ गई। पकड़े जाने के डर से दोनों आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर गांव की तरफ भाग निकले। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत ने इन धाराओं के तहत सुनाई सजा (Hapur News)

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। गुरुवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने मुख्य अभियुक्त अभिषेक उर्फ पुन्नू को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

वहीं, पोक्सो एक्ट की धारा 5-एम/6 के अन्तर्गत अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 2 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि अभियुक्त की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

पीड़िता को मिलेगा 1 लाख रुपये का मुआवजा, सह-आरोपी बाल अपचारी (Hapur News)

अदालत ने पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए पीडि़ता के पुनर्वास हेतु 1,00,000 रुपये की प्रतिकर (मुआवजा) धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा दिए जाने का आदेश जारी किया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि केस में शामिल दूसरा आरोपी निक्की नाबालिग (बाल अपचारी) है, इसलिए उसकी फाइल मुख्य मुकदमे से अलग कर दी गई है और उस पर जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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