Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली देसी घी बेचे जाने के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) की टीम ने गुरुवार को शहर के प्रमुख व्यावसायिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अलग-अलग दुकानों से नामी ‘पारस’ ब्रांड के देसी घी के पांच नमूने (सैंपल) भरे हैं। इस अचानक हुई कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी मौके पर एकत्र होकर विरोध जताने लगे।
शिकायत पर हुई बड़ी कार्रवाई(Hapur News)
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ‘पारस’ कंपनी के उच्चाधिकारियों ने सीधे हापुड़ के जिलाधिकारी (DM) से शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी का आरोप था कि शहर के कुछ दुकानदार उनके प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम का दुरुपयोग कर धड़ल्ले से नकली और मिलावटी देसी घी बेच रहे हैं, जिससे न सिर्फ कंपनी की साख खराब हो रही है बल्कि जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लगातार मिल रही इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागीय टीम का गठन कर यह विशेष जांच अभियान चलाया गया।
चंडी रोड से पाटिया मंडी तक चली जांच की सुई (Hapur News)
विभागीय टीम ने सबसे पहले शहर के व्यस्ततम इलाके चंडी रोड स्थित चंडी मंदिर के सामने छापेमारी की। यहां तीन प्रमुख दुकानों से पारस देसी घी के सैंपल लिए गए। जब टीम ने इन दुकानदारों से घी के सोर्स (सप्लाई चेन) के बारे में कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि वे इस माल को पाटिया मंडी स्थित एक बड़ी फर्म से थोक में खरीद रहे हैं। कड़ियों को जोड़ते हुए खाद्य विभाग की टीम तुरंत पाटिया मंडी पहुंची और वहां दो अन्य प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर एक-एक सैंपल और जब्त किया।
प्रयोगशाला भेजी गई रिपोर्ट, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई (Hapur News)
अधिकारियों के मुताबिक, एकत्रित किए गए सभी पांचों नमूनों को सील कर तत्काल राजकीय प्रयोगशाला (लैब) में जांच के लिए भेज दिया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि जांच में घी के अंदर मिलावट, नकली सिंथेटिक तत्व या गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदारों और सप्लायर्स के खिलाफ ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम’ (FSSAI एक्ट) के तहत कठोर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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