वॉशिंगटन, 18 मार्च (khabarwala24)। अमेरिका ने अपने वीजा बॉन्ड कार्यक्रम का विस्तार करते हुए दो अप्रैल से इसे 50 देशों तक लागू करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को बताया कि अब बिजनेस और पर्यटन (बी1 और बी2 वीजा) के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को 15 हजार डॉलर का बॉन्ड जमा करना होगा।
यह बॉन्ड उन वीजा धारकों को वापस कर दिया जाएगा जो वीजा की शर्तों का पालन करते हैं और समय पर अमेरिका से लौट जाते हैं या फिर यात्रा ही नहीं करते।
इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से वीजा अवधि से अधिक ठहरने (ओवरस्टे) को कम करना है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग एक हजार विदेशियों को वीजा जारी किया गया है, जिनमें से 97 प्रतिशत लोग समय पर अपने देश लौट गए।
इसके विपरीत, पिछले प्रशासन के अंतिम वर्ष में, वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत आने वाले 50 देशों के 44 हजार से अधिक लोग वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रुके थे।
दो अप्रैल से इस नीति के तहत 12 नए देश, कंबोडिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, ग्रेनेडा, लेसोथो, मॉरीशस, मंगोलिया, मोज़ाम्बिक, निकारागुआ, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स और ट्यूनीशिया, शामिल किए जाएंगे।
ये देश उन 38 देशों में शामिल हो जाएंगे, जिन पर पहले से यह नियम लागू है, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे आदि।
विदेश विभाग ने कहा कि इस कार्यक्रम को भविष्य में ‘इमिग्रेशन जोखिम कारकों’ के आधार पर और भी देशों तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ओवरस्टे के आंकड़ों और नियमों के पालन के आधार पर नए देश जोड़े जा सकते हैं।
अधिकारियों ने इस नीति को आर्थिक रूप से भी लाभदायक बताया। उनके अनुसार, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को देश से निकालने में औसतन 18 हजार डॉलर का खर्च आता है।
इस कार्यक्रम के जरिए ओवरस्टे कम होने से अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लगभग 800 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष तक बचाए जा रहे हैं।
यह वीज़ा बॉन्ड नियम खासतौर पर बी1 (बिजनेस) और बी2 (टूरिज्म) जैसे अल्पकालिक वीज़ा पर लागू होता है। यह बॉन्ड एक वित्तीय गारंटी के रूप में काम करता है ताकि लोग वीजा की शर्तों का पालन करें।
बी1 और बी2 वीजा सबसे ज्यादा जारी किए जाने वाले नॉन-इमिग्रेंट वीजा हैं, जिनका उपयोग व्यापार, पर्यटन और पारिवारिक मुलाकातों के लिए किया जाता है। ओवरस्टे दर अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है, जिसके आधार पर वीजा नीतियां तय की जाती हैं।
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