वाशिंगटन, 7 फरवरी (khabarwala24)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क हटा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका के साथ सुरक्षा व आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का वादा किया है, इसलिए यह फैसला लिया गया।
ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे अगस्त 2025 में लगाया गया अतिरिक्त शुल्क खत्म हो गया। यह शुल्क रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी राष्ट्रीय आपात स्थिति के तहत लगाया गया था।
आदेश में ट्रंप ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों में अमेरिका के साथ पर्याप्त तालमेल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इसी आधार पर शुल्क हटाने का निर्णय किया गया।
उन्होंने बताया कि भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल आयात न करने की प्रतिबद्धता जताई है। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि भारत ने कहा है कि वह अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा और अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए वाशिंगटन के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमत हुआ है।
इन कदमों को देखते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत के सामान पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इस आदेश के तहत अमेरिका की टैरिफ सूची में शामिल कुछ विशेष श्रेणियां भी खत्म कर दी गई हैं। पहले वसूले गए शुल्क की वापसी मौजूदा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।
यह फैसला पिछले साल लगाए गए जुर्माने को पलटता है, जब प्रशासन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को के एनर्जी रेवेन्यू को कम करने के अमेरिकी प्रयासों के बावजूद भारत रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा था।
आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्री को दी गई है, जो वित्त, वाणिज्य, गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ मिलकर काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर गृह सुरक्षा विभाग टैरिफ सूची में तकनीकी बदलाव भी कर सकता है।
हालांकि, अमेरिका ने यह विकल्प खुला रखा है कि अगर भारत फिर से रूस से तेल खरीदता है, तो 25 प्रतिशत शुल्क दोबारा लगाया जा सकता है। वाणिज्य विभाग इस पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी सिफारिश देंगे।
इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी कहा था कि रूस से तेल खरीद को लेकर चिंता के कारण यह शुल्क लगाया गया था और भारत के रुख बदलने पर इसे हटाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के इस फैसले को अब औपचारिक आदेश के जरिए लागू कर दिया गया है।
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