Hapur News Khabarwala24News Hapur: नर्सिंग होम में काम करने वाली महिला की पुत्री को गलत संगत छोड़ने की सलाह देना नर्सिंग होम संचालक को इतना भारी पड़ा कि युवती ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे बीस लाख रुपये की मांग कर डाली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
क्या है मामला
महेश्वरी गंज निवासी अनुराधा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि संजय विहार आवास विकास कालोनी में उसके पति जितेन्द्र कुमार कंसल एक नर्सिग होम संचालित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मोनिका गौतम नर्सिंग होम में नर्स का कार्य करती थी। मोनिका गौतम की पुत्री मुस्कान गलत सोहबत में हैं और उसकी माता मोनिका गौतम ने उसके उसके पति से गुहार लगाई कि वे पुत्री को समझाने का प्रयास करे। जिस पर उसके पति ने नर्स की पुत्री को बुलाकर उसकी माता के सामने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार समझाने पर और उसका मोबाइल छीनकर उसकी मां को दिए जाने से वह चिढ़ गई। बाद में पता चला कि नर्स की पुत्री कुछ अज्ञात लोगों के साथ गिरोह बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करती है। उसके पति ने एक बार फिर से उसे समझाया तो नर्स की पुत्री ने कहा कि वह बालिग है और उसके मन में जो आयेगा वह वही करेगी।
पीड़िता के पति को दी धमकी
पुत्री की इन हरकतों को देखते हुए पीड़ित जितेंद्र कुमार कंसल ने उसकी मां को भी नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद नर्स की पुत्री तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ नर्सिंग होम पर आई और प्रार्थनी के पति से कहा कि ऐसा करके ठीक नहीं किया। साथ ही धमकी दी कि उनके द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण आरोपियों को काफी नुकसान हुआ है।यदि तुमने इस नुकसान की भरपाई नहीं की और उक्त कृत्यों के बारे में किसी और को बताया तो हम तुम्हे उल्टा फंसा देगे। साथ ही बीस लाख रुपये की मांग की। प्रार्थनी के पति ने यह सब नर्स की पुत्री की मां को बताया तो उसकी मिन्नत करने पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
पति की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो गई
बाद में आरोपी युवती ने उसके पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जब उसके पति ने नर्स की पुत्री से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि सुभाषचन्द व अन्य दो व्यक्तियों ने उससे यह करवाया है तथा वे कह रहे है कि यदि 20 लाख रुपये दे दे, तो वे मुकदमा वापस ले लेंगे। जब उन्होंने आरोपियों को पैसे नहीं दिए तो आरोपियों ने न्यायालय में वाद दायर कर दिया है । जिसके कारण प्रार्थनी के पति की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है । न्यायालय के आदेश के बाद सुभाषचन्द पुत्र राणा सिंह निवासीगण ग्राम असोड़ा व दो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।



