Khabarwala 24 News Lucknow: UPPCL उत्तर प्रदेश में घरों में छोटी दुकान चलाने वाले करीब 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की नई दरों में राहत मिल सकती है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव में गैर-घरेलू बिजली उपयोग के लिए 1 किलोवॉट की नई श्रेणी शामिल की है। इस श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7 रुपये प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों के लिए 8 रुपये प्रति यूनिट की दर प्रस्तावित है। पहले 1 किलोवॉट के गैर-घरेलू कनेक्शन की कोई अलग दर नहीं थी, जिसके कारण छोटे दुकानदारों को महंगे कॉमर्शियल कनेक्शन लेने पड़ते थे।
घरेलू कनेक्शन में छूट की मांग (UPPCL)
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद इस प्रस्ताव में संशोधन की मांग करेगा। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि छोटे दुकानदारों को घरेलू बिजली दरों पर ही बिजली उपयोग की छूट दी जाए, बशर्ते स्वीकृत भार न बढ़े। उन्होंने बताया कि 2019 में पावर कॉरपोरेशन ने 2 किलोवॉट कनेक्शन पर 200 यूनिट तक घरेलू दरों पर बिलिंग की सहमति दी थी, लेकिन बाद में इससे मुकर गया। अब परिषद नियामक आयोग से इस प्रस्ताव को और व्यावहारिक बनाने की मांग करेगा।
7 जुलाई से सुनवाई, छोटे दुकानदारों की मुश्किलें होंगी कम (UPPCL)
नई बिजली दरों पर सुनवाई 7 जुलाई से शुरू होगी। प्रदेश में छोटी दुकान चलाने वाले उपभोक्ता, जो घरेलू कनेक्शन का उपयोग करते हैं, अक्सर जांच के दौरान कमर्शियल उपयोग का हवाला देकर जुर्माने का सामना करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या करीब 20 लाख है। प्रस्तावित 1 किलोवॉट श्रेणी और संशोधन से इन दुकानदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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