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UP News ड्रोन के दुरुपयोग पर योगी सरकार का सख्त रुख: गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत होगी कार्रवाई

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई होगी। यह कदम हाल की उन घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें प्रदेश के कई जिलों में कथित ड्रोन दिखाई देने से भय और भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

सीएम योगी की चेतावनी: सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं (UP News)

मुख्यमंत्री ने कहा, “तकनीक का दुरुपयोग कर सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन या डिजिटल माध्यम से डर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।” उन्होंने सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को ड्रोन संचालन के लिए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और संवेदनशील इलाकों में रियल-टाइम पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

ड्रोन मॉनिटरिंग और डिटेक्शन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर (UP News)

सीएम योगी ने ड्रोन मॉनिटरिंग को और सशक्त करने के लिए रियल-टाइम निगरानी और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ड्रोन से जुड़े जोखिमों को न्यूनतम किया जाए और कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

सरकार ने सख्त कदम उठाया

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन दिखाई देने की खबरों ने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा की थी। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। ड्रोन के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन अब तकनीकी और कानूनी उपायों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

 

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