Hapur न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के मामले में 3 दोषियों को सुनाई 12-12 साल सश्रम कारावास की सजा, बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा में वर्ष 2016 में नाली को लेकर हुए विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने तीन अभियुक्तों को 12-12 साल की सश्रम सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि योगेश कुमार ने बहादुरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 मार्च 2016 को उसकी बेटी को तबीयत खराब होने के कारण वह और उसका भतीजा अभिषेक उर्फ मोन्टू गांव के ही एक डॉक्टर श्याम सिंह को बुलाने बीच वाले मौहल्ले से होकर जा रहे थे। जैसे ही वह प्रेमपाल सिंह के मकान के पास पहुंचे तो वहां ग्राम खेड़ा थाना बहादुरगढ़ निवासी मुकेश उर्फ राजा , ललित एवं संजय अपने हाथों में तमन्चे लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही उन्होंने फायर कर दिया। फायर होते हुए देख वह और उसका भतीजा वापस अपने मौहल्ले व घर की तरफ की तरफ शोर मचाते हुए भागे। आरोपियों ने फिर से फायर किया तो गोली उसकी भतीजे के कमर पर लग गई। शोर सुनकर आसपास के लोग आए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह घटना उनके साथ राजवाहे (नाली) के पानी को लेकर हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्तगण मुकेश उर्फ राजा, ललित व संजय को धारा-307/34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन- 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 03-03 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी अभियुक्तगण मुकेश उर्फ राजा, ललित व संजय को धारा-504 भा.दं.सं के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

 

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