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Hapur कपूरपुर थाने में नए कानून के तहत दर्ज हुई पहली एफआईआर

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur देशभर में सोमवार को नया कानून लागू हो गया है। इनके लागू होने के बाद इंडियन पीनल कोड यानि (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी (CRPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ। जनपद के कपूरपुर थाने में नया कानून लागू होने के बाद मारपीट धमकी देने की पहली एफआईआर दर्ज हुई है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

बता दें कि थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सपनावत की रहने वाली महिला नीरज देवी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि शनिवार को सुबह करीब 8 बजे मेरे देवर प्रेम कुमार बिना वजह उसे गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा। पीड़ित ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का कहना है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

क्या कहती है पुलिस

कपूरपुर थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 115(2), 352 और 351 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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