Court News में दो नाबालिग बहनों से अश्लील हरकत के आरोपी को 20 साल की सजा,पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत का बड़ा फैसला

Khabarwala 24 News Hapur:Court News हापुड़ कोतवाली नगर क्षेत्र में 5 अक्टूबर 2022 को यह मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी सात वर्षीय और पांच वर्षीय बेटियां छत पर खेल रही थीं। क्या है पूरा मामला (Court News) आरोप है कि पड़ोसी ऋषिपाल ने दोनों बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपनी छत पर ले जाकर […]

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Khabarwala 24 News Hapur:Court News हापुड़ कोतवाली नगर क्षेत्र में 5 अक्टूबर 2022 को यह मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी सात वर्षीय और पांच वर्षीय बेटियां छत पर खेल रही थीं।

क्या है पूरा मामला (Court News)

आरोप है कि पड़ोसी ऋषिपाल ने दोनों बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपनी छत पर ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत की। मां के आवाज देने पर आरोपी बच्चियों को छोड़कर फरार हो गया।बच्चियों ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद परिवार ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र (Court News)

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मामला अदालत में चला।

अदालत ने सुनाई 20 साल की सश्रम सजा (Court News)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

जुर्माना और पीड़िताओं को मुआवजा (Court News)

अदालत ने आरोपी पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश के अनुसार जमा अर्थदंड की राशि पीड़िताओं को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक पीड़िता को पुनर्वास के लिए ₹50,000 की सहायता राशि District Legal Services Authority द्वारा प्रदान की जाएगी।
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