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UP Nagar Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट से OBC आरक्षण को मंजूरी, दो दिन में निर्वाचन आयोग करेगा एेलान

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Khabarwala24New New Delhi : उत्तर प्रदेश में UP Nagar Nikay Chunav नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव की राह में आ रही दिक्कतें दूर हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में आरक्षण व्यवस्था निर्धारित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। पिछले दिनों आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। राज्य सरकार उसके आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करना चाहती है। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर अगले दो दिनों में निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी है। CM YOGI ने नगर निकाय चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। जिसमें कहा गया है कि समयबद्ध ढंग से निकाय चुनाव होंगे।

अप्रैल के अंत या मई के शुरू में हो सकते हैं निकाय चुनाव

अगर निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश दो दिन के भीतर UP Nagar Nikay Chunav स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर देता है तो उसके बाद चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में 15 दिन से एक महीने का समय लग सकता है। ऐसे में अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों का चुनाव कराया जा सकता है।

OBC आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की SC ने दी है अनुमति

सुप्रीम कोर्ट (SC)ने ने OBC आरक्षण के साथ UP Nagar Nikay Chunav यूपी निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल तो कई पक्षों ने पहले उठाए थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने निकाय चुनाव के लिए स्वीकृति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जनवरी में बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। हालांकि, यूपी सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के अनुसार ही ओबीसी आयोग गठित कर दिया था। ओबीसी कमीशन ने ढाई महीने में ही अपनी रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दे दी थी।

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सीएम योगी ने क्या किया ट्वीट, समयबद्ध ढंग से होंगे निकाय चुनाव

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है।

विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

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