Hapur News Khabarwala 24 News Hapur: हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दस वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। इस मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास और 15500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 15 जुलाई 2020 को थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी दस वर्षीय पुत्री घेर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान पड़ोसी दिनेश उर्फ कौशिंद्र उसके घेर में पहुंचा और बच्ची को पढ़ाने का झांसा देकर अपने घर ले गया। जहां कमरे में उसकी पुत्री को निर्वस्त्र कर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई। आरोपी की हकरत को देखते हुए उसकी पुत्री ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। मामले में पुलिस में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्वेता दीक्षित ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने दिनेश उर्फ कौशिंद्र को दोषी करार दिया। अर्थदंड में से 80 प्रतिशत धनराशि पीडि़ता के परिजनों को देनी होगी। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिजनों को प्रतिपूर्ति के लिए 50000 रुपये हजार रुपये दिए जाएंगे।