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मध्य प्रदेश में नगरपालिका और परिषद के अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी

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भोपाल, 2 दिसंबर (khabarwala24)। मध्य प्रदेश विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। इस संशोधन के बाद अब राज्य में नगरपालिका और परिषद के अध्यक्षों के चुनाव डायरेक्ट होंगे, यानी जनता सीधे इनका चुनाव करेगी।

राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से यह संशोधन विधेयक पारित हो गया। कोरोना महामारी के चलते चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, जिससे नगर पालिका और परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट प्रणाली से हो रहे थे, इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए, खरीद फरोख्त भी हुई और जो अध्यक्ष बना वह पूरे समय ब्लैकमेल होता रहा, जिससे शहर का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरह का विकास होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पा रहा था।

उन्होंने बताया कि नगर पालिका और नगर परिषद की स्थितियों को लेकर सभी दल के लोगों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत की। उनकी मांग थी कि यह चुनाव सीधे होना चाहिए, इसलिए सबकी सहमति से यह संशोधन बिल लाया गया और अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम चुनाव साथ में होंगे। इसमें रिकॉल के लिए भी संशोधन किया है।

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उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष वापस बुलाना चाहते हैं, वह जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करता तो तीन चौथाई पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे और फिर वह प्रस्ताव राज्य शासन तक आएगा और राज्य शासन सही पाएगा तो निर्वाचन आयोग को भेजेगा। निर्वाचन आयोग संबंधित को अपदस्थ करेगा। साथ ही तत्काल बचे समय के लिए चुनाव कराएगा। यह जो संशोधन विधेयक है यह प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला है।

Source : IANS

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