खबरWALA24 न्यूज, हापुड़
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 13 जनवरी 2015 को थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 13 जनवरी 2015 की सुबह दस बजे वह खेत पर काम करने चला गया था। उसकी गैरमौजूदगी में घर पर पीड़ित की माता और छोटे बच्चे मौजूद थे।
इस दौरान जिला मुजफ्फरनगर के थाना व कस्बा बुढ़ाने का रहने वाला उम्मेद उसके घर के सामने पहुंचा। पीड़ित की छह वर्षीय पुत्री घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। नल चलाने की बात कर व्यक्ति पुत्री को सरकारी स्कूल में ले गया। जहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था।
शोर मचाने पर पीड़ित के स्वजन और गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे थे और आरोपित को दबोच लिया था। लोगों ने आरोपित को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम श्वेता दीक्षित ने आरोपित उम्मेद को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है व 15 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगेगा।