Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद Hapur के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नया गांव में संपत्ति विवाद के चलते भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त टीकम को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार (द्वितीय) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या था पूरा मामला (Hapur)
जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि 16 जुलाई 2023 को राजेंद्र ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, उनके पिता महीपाल उस दिन रात 8 बजे घर पर थे, जब उनके चाचा टीकम, चाची कुंता, मूलचंद और चंद्रा ने संपत्ति के लालच में लाठी-डंडों और चाकू के साथ हमला किया। गाली-गलौज के बाद महीपाल ने विरोध किया, तो टीकम ने चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और टीकम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
सम्पत्ति से कर दिया था बेदखल (Hapur)
जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई 38 कार्य दिवसों में पूरी हुई, जिसमें 9 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि मृतक महीपाल के पिता मूलचंद के चार बेटे थे। मूलचंद ने महीपाल को सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद महीपाल ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा। इससे नाराज टीकम ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

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