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Hapur गुरुद्वारे के बुजुर्ग की मौत के मामले में आरोपी कि जमानत निरस्त

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur जनपद की हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अतरपुरा गुरुद्वारा श्री कलगीधर सिंह सभा में पिछले दिनों निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। आरोप था कि इस दौरान एक अधिवक्ता ने 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हाथापाई कर मारपीट कर दी।

इससे बुजुर्ग घायल हो गए। जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले की जिला न्यायाधीश की अदालत में जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज मलखान ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।

क्या था पूरा मामला (Hapur)

नगर के मोहल्ला अतरपुरा निवासी चरनजीत सिंह ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा रेलवे रोड में निर्माण कार्य चल रहा था। न्यू शिवपुरी निवासी सरवपाल सिंह कालरा गुरुद्वारा में चल रहे निर्माण कार्य से नाराज था और कार्य बन्द कराना चाहता था। जिसने भी कार्यशुरू कराया उनको जान से मारने की धमकी कई दिन से दे रहा था ।

शाम को गुरुद्वारे में पूजा की समाप्ती के बाद सरदार कंवल जीत सिंह उर्फ मिन्टू निवासी अतरपुरा से सरवपाल गाली गलोच के साथ हाथापाई मारपीट करने लगा। जिसको बचाने चाचा सरदार जसपाल सिंह उर्फ पाली निवासी अतरपुरा बचाने आए।

अस्पताल ले जाते समय हो गई थी मौत (Hapur)

आरोप था कि सरवपाल सिंह गाली गलौच करते हुये उन पर टूट पडा और उनकी छाती पर लगातार घूसे मारता रहा जिससे उनके चाचा की मौके पर वेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े । आनन फानन में वहां मौजूद लोग उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार (Hapur)

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने गेट नंबर 73 के पास से आरोपी न्यू शिवपुरी निवासी सरवपाल सिंह कालरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जिला जज न्यायालय में हुई सुनवाई (Hapur)

वादी के अधिवक्ता केशव त्यागी एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में जिला जज न्यायालय में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। जिला जज ने आरोपी सरबपाल सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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