Court News गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष दो माह की सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष दो माह के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि सिंभावली पुलिस ने शानू उर्फ सोनू उर्फ अफजाल पुत्र जफरी उर्फ जफरयाब निवासी गांव सिखैड़ा, सिंभावली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त शानू एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग अनुचित लाभ कमाने के लिए आपराधिक षड़यंत्र करके अवैध शस्त्रों का निर्माण कर अवैध धन संंचय करता था।

अभियुक्त शानू शातिर किस्म का अपराधी है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।

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न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पत्रों के सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने अभियुक्त शानू उर्फ सोनू उर्फ अफजाल को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए दो वर्ष दो माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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