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Hapur 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

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Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी पवन को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देने का भी आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में 11 अगस्त 2022 को हुई घटना के बाद पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी दूध लेने गई थी, जब किराए पर रहने वाला पवन उसे बुरी नीयत से पकड़कर ले गया। किशोरी के कपड़े फटे हुए थे और वह रोते हुए घर लौटी। उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई। जब पीड़िता का पिता आरोपी के घर पहुंचा, तो पवन फरार हो चुका था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस जांच और कोर्ट की कार्रवाई (Hapur)

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निम्नलिखित सजा सुनाई:
भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 363 (अपहरण): 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
पोक्सो एक्ट धारा 9-एम/10 (छेड़छाड़): 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

पीड़िता के लिए प्रतिकर (Hapur)

पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 25,000 रुपये की प्रतिकर राशि दी जाएगी। यह राशि पीड़िता के सामाजिक और मानसिक पुनर्वास में सहायता प्रदान करेगी।

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