Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News हापुड़। नाबालिग किशोरी को जबरन अपने कमरे में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी शौकीन को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला (Hapur News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 20 नवंबर 2020 की शाम को हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में यह घटना हुई। पीड़िता अपनी किराए के मकान पर रहती है। आरोपी शौकीन उसी मोहल्ले में पड़ोस के कमरे में किराए पर रहता था। शाम के समय आरोपी ने नाबालिग किशोरी को जबरन मुंह बंद करके अपने कमरे में खींच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब किशोरी चिल्लाने की कोशिश करने लगी तो आरोपी ने उसका गला दबाने का प्रयास भी किया।
किशोरी के चिल्लाने पर उसकी मां और बड़ी बहन मौके पर पहुंच गईं और बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान आरोपी की पत्नी भी वहां आ पहुंची। घटना के बाद आरोपी शौकीन और उसके परिजनों ने पीड़िता परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिससे किशोरी बुरी तरह डर गई।
पुलिस कार्रवाई और मुकदमा (Hapur News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़िता ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी शौकीन को गिरफ्तार कर लिया और साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली।
न्यायालय ने सुनाई सजा (Hapur News)
बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी शौकीन को धारा 506 भा.दं.सं. (धमकी) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई, जबकि धारा 7/8 POCSO एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
न्याय की जीत, समाज को संदेश (Hapur News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मामले में मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। POCSO एक्ट के तहत नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
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