पूर्व आईपीएस अधिकारी पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुवेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत

कोलकाता, 15 जनवरी (khabarwala24)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।एफआईआर में सुवेंदु अधिकारी पर पूर्व आईपीएस अधिकारी और मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान जिला उपाध्यक्ष प्रसून बंद्योपाध्याय के […]

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कोलकाता, 15 जनवरी (khabarwala24)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

एफआईआर में सुवेंदु अधिकारी पर पूर्व आईपीएस अधिकारी और मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान जिला उपाध्यक्ष प्रसून बंद्योपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, न्यायमूर्ति सुव्रा घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पुलिस को प्रसून बंद्योपाध्याय की शिकायत के आधार पर मालदा जिले के चंचल पुलिस स्टेशन में अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश भी दिया।

हालांकि, न्यायमूर्ति घोष ने फैसला सुनाया कि इस मामले में जांच जारी रहेगी और विपक्ष के नेता को भी जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा।

हालांकि, इसी दौरान न्यायमूर्ति घोष ने अधिकारी को मालदा जिले के चंचल पुलिस स्टेशन में खुद उपस्थित होने से छूट दे दी। एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि यदि आवश्यक हुआ तो मामले के जांच अधिकारी अधिकारी से वर्चुअल माध्यम से पूछताछ करेंगे।

प्रसून बंद्योपाध्याय ने 2024 के लोकसभा चुनावों में मालदा (उत्तर) लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि, उन्हें दो बार के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य खागेन मुर्मू ने हरा दिया था।

2 जनवरी को अधिकारी ने मालदा जिले के चंचल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलामबागान क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने कथित तौर पर प्रसून बंद्योपाध्याय पर आपत्तिजनक मौखिक हमला किया और उन्हें “लुटेरा, लंपट और चरित्रहीन व्यक्ति” बताया।

इसके तुरंत बाद, प्रसून बंद्योपाध्याय ने चंचल पुलिस स्टेशन में अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

अधिकारी ने एफआईआर को खारिज करने के लिए न्यायमूर्ति घोष की पीठ से अपील की। ​​मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई, और सुनवाई के अंत में न्यायमूर्ति घोष ने उन्हें इस मामले में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

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