2000 Rupees Note Exchange Khabarwala 24 News New Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक दी थी, लोगों को असुविधा न हो इसके लिए इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दी थी। अब 2000 के नोच बदलने और जमा करने के लिए डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आप 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार सात अक्टूबर के बाद कोई भी बैंक दो हजार रुपये के नोट को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इसके बाद भी ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। ऐसे में अगर आपके पास भी दो हजार रुपये के नोट हैं तो तिथि निकलने के बाद भी इसे आप बदल और जमा करा सकते हैं।
नोट जमा करने के लिए कहां जाना होगा
आपको बताते हैं कि 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए आपको आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक पर जाना होगा। किसी एक ब्रांच पर जाकर आप नोट को बदलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही आप 2000 रुपये का नोट डाकघर के माध्यम से भी आरबीआई के कार्यालयों में भेज सकते हैं।
नोट बदलने पर क्या कोई जुर्माना लगेगा ?
आपने अगर अभी तक दो हजार रुपये का नोट नहीं बदला है तो आप आरबीआई के 19 दफ्तरों में से किसी एक पर जा सकते हैं ।आरबीआई 2 हजार रुपये के नोट बदलने या जमा करने के बदले कोई चार्ज नहीं लेगा।
कहां कहां हैं आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय
आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में अहमदाबाद, बैंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवंनतपुरम में हैं।
2000 रुपये के कितने के नोट जमा कर सकते हैं
आरबीआई के अनुसार कोई संस्था या व्यक्ति 2 हजार रुपये का नोट 20 हजार रुपये तक अकाउंट में रकम जमा या एक्सचेंज करा सकते हैं।