Khabarwala24 Hapur News: हापुड़ की पोक्सो कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। तीन साल पहले 13 साल की स्कूली लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुना दी। साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने लड़की को एक लाख रुपये मुआवजा भी दिलवाया।
कब और कैसे हुई वारदात? (Hapur News)
घटना 3 सितंबर 2022 की है। हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की लड़की सातवीं क्लास में पढ़ती थी। उस दिन दोपहर डेढ़ बजे स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में गांव मुरादपुर के शहजाद और भूरे उर्फ आस मोहम्मद ने उसे रोक लिया। दोनों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर पास के गन्ने के खेत में ले गए और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। जाने से पहले जान से मारने की धमकी भी दी।
लड़की डर की वजह से चुप रही। घर आकर गुमसुम बैठी रही। मां ने बार-बार पूछा तो रोते-रोते सारी बात बताई। परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया और चार्जशीट दाखिल कर दी।
कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा (Hapur News)
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश और स्पेशल जज (पोक्सो) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
- शहजाद और भूरे उर्फ आस मोहम्मद को पोक्सो एक्ट की धारा 5G/6 के तहत 20-20 साल की सश्रम कारावास।
- धमकी देने के लिए 1-1 साल की extra जेल।
- भूरे को हथियार रखने के लिए भी 1 साल की सजा।
- दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 2-2 महीने और जेल।
- पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 1 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा।
अभियोजन की दलील रही मजबूत (Hapur News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी सबूतों से केस पूरी तरह साबित हो गया। इसलिए कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दिखाई। परिजनों ने कहा – “आखिरकार इंसाफ मिला। हमारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन अब दूसरे हैवानों को सबक मिलेगा।”
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