Khabarwala 24 News Hapur: यूपी के जनपद हापुड़ (Hapur) के गढ़मुक्तेश्वर में 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को आरोपी कुलदीप को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 और पोक्सो एक्ट की धारा 5 जे (ii)/6 के तहत सजा दी गई, साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1 लाख रुपये का प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दिया गया।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 14 जुलाई 2023 को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार, मीरा की रेती निवासी कुलदीप ने पीड़िता की 12 वर्षीय बेटी का घर से अपहरण किया और 50,000 रुपये नकद व सोने-चांदी के आभूषण भी ले गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय ने सुनाई सजा (Hapur)
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) की अदालत में हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कुलदीप को दोषी ठहराया। सजा के तहत:
- धारा 363 (आईपीसी): 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास।
- धारा 5 जे (ii)/6 (पोक्सो एक्ट): 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड, न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।


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