Khabarwala 24 News Hapur: Hapur अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) मिताली गोविंद राय ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त राजू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को उसकी अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। इसके साथ ही, 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से 80% राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी।
क्या था पूरा मामला (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि 3 जून 2023 को गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव में पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, 13 वर्षीय पीड़िता दोपहर साढ़े 12 बजे गांव की एक दुकान पर सामान लेने गई थी। रास्ते में गांव के ही राजू ने उसे रोक लिया और जबरन अपने घेर में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की, उसकी आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो बनाया और पुलिस या परिजनों से शिकायत करने पर हत्या व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता रोती-बिलखती अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जांच के बाद, विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला जज मिताली गोविंद राय के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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