Hapur किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को सश्रम 10 वर्ष की सजा, 20,000 रुपये का जुर्माना

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त रोहित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 20,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। यह फैसला 2021 में कोतवाली हापुड़ नगर में दर्ज एक मामले की सुनवाई के बाद आया, जिसमें पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज की थी।

क्या था पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 7 अप्रैल 2021 को पीड़िता की मां ने कोतवाली हापुड़ नगर में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी उस दिन शाम करीब 4 बजे बिना बताए आधार कार्ड और मोबाइल लेकर घर से चली गई थी। परिवार ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने रायबरेली जनपद के नसीराबाद थाना क्षेत्र के सायपुर निवासी रोहित को किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

कोर्ट का फैसला (Hapur)

सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त रोहित को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 366 (विवाह के लिए अपहरण) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा, पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड न चुकाने पर प्रत्येक सजा के लिए क्रमशः 1 माह और 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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पीड़िता के लिए मुआवजा (Hapur)

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा चुकाए गए अर्थदंड की राशि और पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1,00,000 रुपये की प्रतिकर राशि दी जाएगी। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के प्रति कठोर रुख को दर्शाता है।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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