Khabarwala 24 News Hapur: Hapur Newsv उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा त्वरित न्यायालय की न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने शुक्रवार को आरोपी चमन को दोषी करार दिया। यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें आरोपी पर घर में घुसकर एक महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप था।
क्या है पूरा मामला (Hapur News)
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) करुणा नागर ने बताया कि 15 मई 2018 को थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 14 मई 2018 की रात करीब 10 बजे वह घर की बैठक में टीवी देख रही थी। उसका पति काम पर बाहर गया हुआ था और बच्चे छत पर सो रहे थे। इसी दौरान गांव पिपलेड़ा निवासी चमन उसके घर में घुस आया। आरोपी ने छेड़छाड़ की, पीड़िता को खींचकर कमरे में ले गया, उसके शरीर पर मुंह से काटा और दोनों हाथ दुपट्टे से बांध दिए। उसके बाद दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की चीख सुनकर उसकी पुत्री नीचे आई और शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया। लोगों के आने पर आरोपी हत्या की धमकी देकर फरार हो गया।मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 452, 354, 354 क, 324 और 506 के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
न्यायालय का सुनाया फैसला (Hapur News)
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) करुणा नागर ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम ने शुक्रवार को मुकदमें में सजा सुनाई। जिसमें आरोपी चमन को धारा 376 के गंभीर आरोप से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, अन्य धाराओं 452, 354, 354क, 324 और 506 के तहत दोषी को कुल चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 6,500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। यदि अर्थदंड नहीं चुकाया गया तो अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
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