Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News जनपद में किशोरी से छेड़छाड़ के एक मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत द्वारा गुरुवार को सुनाया गया।
क्या था पूरा मामला (Hapur News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 23 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे उनकी 14 वर्षीय बेटी अपने चचेरे भाई के घर किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में स्थित सार्वजनिक शौचालय के पास मोहल्ले के ही रहने वाले आरोपी आजाद ने उसे रोक लिया।
किशोरी को पहले भी परेशान करता था आरोपी (Hapur News)
आरोप है कि आरोपी ने बदनियती से किशोरी का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। किसी तरह पीड़िता आरोपी के चंगुल से छूटकर रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता कक्षा 10 की छात्रा है और उसने बताया कि आरोपी पहले भी उसे परेशान करता था।
पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार (Hapur News)
परिजनों के अनुसार, आरोपी अक्सर स्कूल जाते समय भी किशोरी का पीछा करता था और उस पर गलत नजर रखता था। घटना के बाद परिवार ने तुरंत सिंभावली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur News)
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।वहीं, पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता को पुनर्वास के लिए 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।



