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Hapur News हत्या के प्रयास के दोषियों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट का सख्त फैसला

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News हापुड़ में हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जनपद न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने सुनाया। साथ ही दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि यह मामला वर्ष 2020 का है, जब पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था।

1500 रुपये के विवाद में हुआ खूनी हमला (Hapur News)

मामले के अनुसार, कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के ग्राम सबली निवासी खेमचंद ने 11 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही विकास पर उनके पुत्र राजू के 1500 रुपये उधार थे। जब राजू ने पैसे मांगे, तो आरोपी ने न केवल पैसे देने से इनकार किया, बल्कि उसे गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी।

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परिजनों ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और राजू को समझाकर मामला टाल दिया। लेकिन यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ।

रास्ते में रोककर किया जानलेवा हमला (Hapur News)

10 जून 2020 की रात करीब 10 बजे आरोपी विकास और उसका भाई मोनू ने राजू को रास्ते में रोक लिया। दोनों ने मिलकर उस पर तेजधार चाकू से हमला कर दिया। विकास ने राजू के पेट में चाकू से वार किया, जबकि सिर पर भी किसी भारी वस्तु से हमला किया गया।

इस दौरान मोनू ने पीड़ित को पकड़ रखा था, जिससे वह बचाव नहीं कर सका। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राजू किसी तरह घर पहुंचा और बेहोश हो गया। परिजनों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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पुलिस जांच और कोर्ट में पेश हुआ आरोप पत्र (Hapur News)

घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने सुनाया सख्त फैसला (Hapur News)

मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों विकास और मोनू को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इसके अलावा धारा 504 के तहत एक-एक वर्ष की सजा और जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त विकास को आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा और जुर्माना भी सुनाया गया है।

न्यायिक फैसले से मिला सख्त संदेश (Hapur News)

इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। अदालत के इस निर्णय से साफ है कि छोटी-सी रकम के विवाद में हिंसा का सहारा लेने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा।

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