Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ में जिला न्यायाधीश की अदालत में मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट घोटाले के मामले में विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा सहित दस आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। यह मामला शिक्षा जगत में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है, और इसकी सुनवाई पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ अन्य हितधारकों की भी नजरें टिकी हुई हैं।
जमानत की याचिका की थी दायर (Hapur)
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब मोनाड विश्वविद्यालय पर फर्जी मार्कशीट और डिग्री जारी करने का आरोप लगा। इस घोटाले में विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा, मुकेश ठाकुर, संदीप कुमार, अनिल बत्रा सहित अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। इनके खिलाफ जमानत याचिका शुक्रवार को दायर की गई थी, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई गत शुक्रवार को हुई।
उस समय जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने अदालत से इस मामले में और समय देने की मांग की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाए, क्योंकि 8 जुलाई को अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर भी सुनवाई निर्धारित थी। जिला न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की थी।
न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा (Hapur)
मंगलवार को हुई सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने सरकार की ओर से और दिल्ली से आए आरोपियों के वकीलों ने अपने पक्ष रखे। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें मजबूती से पेश कीं। सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरव नागर ने बताया कि फैसला आने के बाद ही जमानत को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
एसटीएफ ने की थी कार्रवाई (Hapur)
पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में स्थित मोनाड विश्वविद्यालय में 17 मई को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बनाने का खुलासा किया था। एसटीएफ की टीम ने विश्वविद्यालय मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। टीम ने विश्वविद्यालय से 1372 फर्जी मार्कशीट व डिग्री, 262 फर्जी प्रोविजनल व माइग्रेसन प्रमाण पत्र, 14 मोबाइल फोन, एक आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 6.54 लाख रुपये भी बरामद किए थे।
एसटीएफ निरीक्षक ओम शंकर शुक्ला ने मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा, मुकेश ठाकुर, अनिल बत्रा, नितिन कुमार सिंह, गौरव शर्मा, सनी कश्यप, इमरान, कुलदीप, विपुल तालियान और संदीप सेहरावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एसटीएफ की टीम ने बाद में एक अन्य आरोपी हरियाणा के जनपद फरीदाबाद थाना बल्लभगढ़ की मुकेश कालोनी निवासी राजेश को भी गिरफ्तार किया था।

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