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Hapur मोनाड विश्वविद्यालय: फर्जी डिग्री मामले में मालिक समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका पर 8 जुलाई को होगा सुनवाई

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Khabarwala 24 News Hapur: उत्तर प्रदेश के जनपद Hapur में मोनाड विश्वविद्यालय के फर्जी मार्कशीट और डिग्री रैकेट मामले में शुक्रवार को विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा समेत चार आरोपियों ने जिला न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इनमें मुकेश ठाकुर, संदीप कुमार, और अनिल बत्रा शामिल हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने सुनवाई के लिए और समय मांगा, जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की। इस दिन मामले के अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

अदालत में हुई सुनवाई (Hapur)

शुक्रवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में बिजेंद्र सिंह हुड्डा, मुकेश ठाकुर, संदीप कुमार, और अनिल बत्रा की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने तर्क दिया कि इस मामले की जटिलता को देखते हुए उन्हें और समय चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो, क्योंकि 8 जुलाई को अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 8 जुलाई निर्धारित की।

रैकेट का हुआ था खुलासा (Hapur)

जिले में मोनाड विश्वविद्यालय में 17 मई को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक सनसनीखेज फर्जी मार्कशीट और डिग्री रैकेट का खुलासा किया। इस ऑपरेशन में विश्वविद्यालय के मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने विश्वविद्यालय परिसर से 1372 फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां, 262 फर्जी प्रोविजनल और माइग्रेशन प्रमाण पत्र, 14 मोबाइल फोन, एक आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और 6.54 लाख रुपये नकद बरामद किए थे ।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा (Hapur)

एसटीएफ ने इस कार्रवाई में विजेंद्र सिंह हुड्डा, मुकेश ठाकुर, अनिल बत्रा, नितिन कुमार सिंह, गौरव शर्मा, सनी कश्यप, इमरान, कुलदीप, विपुल तालियान, और संदीप सेहरावत को गिरफ्तार किया गया। बाद में, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र की मुकेश कॉलोनी निवासी राजेश को भी हिरासत में लिया गया। एसटीएफ ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

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