Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त प्रिंस को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 28 मई 2023 को बाबूगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, उसी दिन रात करीब 9:30 बजे पीड़िता अपनी बुआ के घर जा रही थी, तभी ग्राम बछलौता निवासी प्रिंस ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर लौटकर रोते हुए अपने पिता को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो एक्ट) की धारा 3/4(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय का फैसला (Hapur)
बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने फैसला सुनाया। सजा के साथ-साथ, अभियुक्त द्वारा चुकाए गए अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा पीड़िता के पुनर्वास के लिए 1,00,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि प्रदान की जाएगी।

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