Khabarwala 24 News Hapur: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला पन्नापुरी स्थित एक उचित दर दुकान पर विभागीय जांच में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न गबन का मामला उजागर हुआ है। जांच में करीब 120 कुंतल से अधिक चावल और गेहूं की कमी पाई गई, जिसे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। मामले में आरोपी विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार विभाग को शिकायत मिली थी कि मोहल्ला पन्नापुरी में मैसर्स महेश शर्मा, उचित दर विक्रेता, कार्डधारकों से ई-पाश मशीन पर अंगूठा लगवाकर केवल पर्ची दे रहे हैं, जबकि वास्तविक खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर अर्चना उपाध्याय और पूर्ति लिपिक हापुड़ सुमित कुमार को टीम के साथ जांच के लिए मौके पर भेजा गया।
यह खाद्यान्न मौके पर मिला (Hapur)
जांच के दौरान दुकान खुली मिली, लेकिन विक्रेता महेश शर्मा मौके पर मौजूद नहीं थे। उनके पुत्र कपिल कुमार ने बताया कि पिता बीमार हैं और वह दुकान संचालन में सहयोग करते हैं। भौतिक सत्यापन में दुकान पर मात्र लगभग 100 किलोग्राम खुला चावल और 50 किलोग्राम खुला गेहूं पाया गया। इसके अलावा एक व पांच किलोग्राम के लोहे के बांट, ई-पाश मशीन, ई-वेइंग मशीन तथा 41 खाली जूट के कट्टे बरामद हुए।
दुकान पर कम पाया गया खाद्यान्न (Hapur)
जब स्टॉक का मिलान विभागीय पोर्टल और ई-पाश मशीन की रिपोर्ट से किया गया तो भारी अंतर सामने आया। रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी 2026 का अवशेष चावल 6 कुंतल 26 किलोग्राम और गेहूं 5 कुंतल 4 किलोग्राम होना चाहिए था। वहीं फरवरी 2026 में ई-पाश मशीन के अनुसार 44.22 कुंतल चावल और 66.12 कुंतल गेहूं अवशेष दर्ज था। इस प्रकार कुल 50.98 कुंतल चावल और 71.16 कुंतल गेहूं स्टॉक में उपलब्ध होना चाहिए था। मौके पर स्टॉक नगण्य मिलने से 49.98 कुंतल चावल और 70.66 कुंतल गेहूं कम पाया गया।
कार्डधारकों के बयान दर्ज, वितरण में गड़बड़ी के आरोप (Hapur)
मौके पर उपस्थित 20 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। कई कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि उनसे ई-पाश मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया गया। दुकान पर स्टॉक बोर्ड अद्यतन नहीं था और पात्रता-अपात्रता संबंधी सूचना पट्ट भी प्रदर्शित नहीं मिला। जांच टीम ने इसे अनुबंध की शर्तों और उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण) आदेश 2016 का उल्लंघन माना है।
खाद्यान्न जब्त, दूसरे विक्रेता को सुरक्षित सुपुर्द (Hapur)
जांच के बाद दुकान में उपलब्ध समस्त खाद्यान्न, ई-पाश मशीन, ई-वेइंग मशीन और खाली जूट के कट्टों को कब्जे में लेकर निकटवर्ती उचित दर विक्रेता मैसर्स पंकज कुमार त्यागी, मोहल्ला भगवानपुरी को सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया। उन्हें निर्देशित किया गया है कि सक्षम न्यायालय या उच्चाधिकारियों के आदेश पर सामग्री प्रस्तुत की जाए।
पुलिस ने मामले की जांच की शुरू (Hapur)
थाना देहात प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक पूजा गुप्ता की तहरीर पर आरोपी महेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और पूर्ति विभाग संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।


