Khabarwala 24 News Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ (Hapur)जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA) के तहत अक्टूबर माह का निःशुल्क राशन वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग, लखनऊ के निर्देशानुसार, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से जिले के लाखों जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी।
इस बार विशेष: मक्का भी राशन में शामिल (Hapur)
इस माह के राशन वितरण में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। आयुक्त कार्यालय के अनुसार, जिन जिलों में मक्का आवंटित किया गया है, वहां अंत्योदय कार्डधारकों को गेहूं और चावल के साथ 5 किलोग्राम मक्का भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हापुड़ जिले में कुल 65 उचित दर विक्रेता (फेयर प्राइस शॉप) मक्का का वितरण करेंगे। यदि किसी विक्रेता के पास मक्का उपलब्ध न हो, तो वैकल्पिक रूप से 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम) उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्र लाभार्थियों को कितना राशन? (Hapur)
- अंत्योदय कार्डधारक: प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम राशन, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं, 16 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम मक्का शामिल।
- पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारक: प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल।
यह वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत हो रहा है, जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है।
वितरण प्रक्रिया: ई-पॉस और पोर्टेबिलिटी का उपयोग (Hapur)
राशन वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से नामित नोडल अधिकारियों की सख्त निगरानी में सुनिश्चित किया जाएगा। कार्डधारक पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाकर जिले के किसी भी उचित दर विक्रेता से राशन प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वहां पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो। आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, लेकिन 25 अक्टूबर को अंतिम तिथि पर आधार न करा सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी का आह्वान (Hapur)
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने बताया कि वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। उन्होंने सभी कार्डधारकों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना राशन अवश्य लें और वितरण प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करें। डॉ. बालियान ने कहा, “यह योजना गरीबों के पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। किसी भी असुविधा की स्थिति में नजदीकी विक्रेता या हेल्पलाइन से संपर्क करें।” इसके अलावा, eKYC अनिवार्य होने की याद दिलाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अपूर्ण KYC वाले कार्डों पर राशन रोका जा सकता है।

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