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Hapur हत्या के प्रयास के मामले में चार वर्ष का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार (प्रथम) ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात के ग्राम लोधीपुर निवासी इन्द्रजीत सिंह ने थाना हापुड़ देहात में 3 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि शाम करीब चार बजे वह अपने घर से अपनी पत्नी को लेकर मुरादाबाद रिश्तेदारी में गया था। पीड़ित के घर पर उसकी बेटी रानी व भारती अकेली मौजूद थी। पीछे से उसके साले का लड़का अमित निवासी शोफीपुर थाना लालकुर्ती मेरठ आया तथा उसकी पुत्री रानी ने अमित से कहा कि घर में मेरे मम्मी पापा नहीं है। आप अपने घर जाओ। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर अमित ने घर से चाकू लेकर उसकी बेटी रानी के ऊपर जान से मारने की नियत से वार कर दिए। जिसमें रानी के चेहरे, गर्दन व हाथ पर चाकू के निशान लगे। पीड़ित के परिवार को फंसाने के लिए अमित ने अपने आप को भी चाकू मार लिए। घर में उसकी बेटी भारती व निरंजन की पुत्री अंशू मौजूद थी। जिन्होंने घटना को देखा है। पीड़ित जब मुरादाबाद से अपने घर वापस आ रहा था तब उसके मोहल्ले की भाभी सावित्री देवी ने घटना के संबंध में उसे सूचना दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार (प्रथम ) ने अभियुक्त अमित को धारा 308 भा.दं.सं के अंतर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 452 भा.दं.सं के अंतर्गत 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा अंकन बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

Hapur हत्या के प्रयास के मामले में चार वर्ष का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

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